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जीएसटी परिषद ने 66 वस्तुओं की दरों में संशोधन किया

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भारत का सबसे व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार, माल और सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई 1 को लागू होने जा रहा है, इसी के साथ जीएसटी परिषद ने घरेलू वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर दर को कम करने के साथ,इस योजना के लिए सीमा बढ़ाई गयी है, जिसके लिए लेखापरीक्षा और खातों से संबंधित नियमों को अन्य महत्वपूर्ण समूह में कम अनुपालन और अनुमोदन की आवश्यकता है
नई दिल्ली में अपनी बैठक में,परिषद ने उद्योगों से निम्नलिखित निवेदनों के अनुसार 66 वस्तुओं जैसे कि अचार, सॉस, फलों के संरक्षित, इंसुलिन, काजू, इंसुलिन, स्कूल बैग, रंग भरने वाली किताबें, नोटबुक, प्रिंटर, कटलरी, अगरबत्ती और सिनेमा टिकटों की दरों को संशोधन किया है.

75 लाख तक के कारोबार वाले रेस्तरां, निर्माता और व्यापारियों को क्रमश: 5%, 2% और 1% की कम दर से संरचना योजना का लाभ मिल सकता है. 5% की एक जीएसटी की दर वस्त्रों और रत्न और आभूषण क्षेत्र में विनिर्माण या नौकरी के काम के आउटसोर्सिंग पर लागू होगी. मिदनापुर में एक बड़े उद्योग, मानव बालों की धुलाई और सफाई,  किसी भी टैक्स का सामना नहीं करेगा.
उपरोक्त समाचार से उपयोगी तथ्य-
  • जीएसटी परिषद का नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने किया गया है.
स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स

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