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आय कर रिटर्न देरी से दाखिल करने पर 10,000 रु का जुर्माना


बजट 2017-18 पेश करते हुए, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने छोटे करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया सरल कर दी है, हालाँकि इसके साथ ही देरी से आय कर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए बजट में शुल्क का प्रस्ताव किया गया है. यदि आय कर रिटर्न नियत तारीख के बाद लेकिन निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाता है तो 5000 रु का जुर्माना लगेगा. अन्य मामलों में, 10,000 रु का जुर्माना लगाया जाएगा.

यद्यपि, उस मामले में जहाँ कुल आय 5 लाख रु की सीमा पार नहीं करती, उसके लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि जुर्माने की कुल राशि 1,000 रु से ज्यादा न हो.

स्रोत – फाइनेंसियल एक्सप्रेस
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