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जीएसटी परिषद ने ई-वे विधेयक तंत्र को मंजूरी दी

जीएसटी परिषद ने ई-वे विधेयक तंत्र को मंजूरी दी |_2.1
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए आईटी नेटवर्क की तयारी की समीक्षा करने के बाद ई-वे बिल व्यवस्था को एक फरवरी से लागू करने की मंजूरी दे दी.  वस्तु एवं सेवा कर  (जीएसटी) शासन के तहत, वेबिल(waybill) को ई-वे बिल( e-way bill) से बदल दिया गया है.

इसका उद्देश्य लक्ष्यबद्धता अनुपालन के कारण होने वाली समस्याओं को कम करना है. ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके का बिल है जो जीएसटीएन पोर्टल पर उत्पन्न हो सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया.
RBI Assistant  मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
  • भारत के वर्तमान वित्त मंत्री- अरुण जेटली.
  • स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री- आर.के. शनमुख चेट्टी.
स्रोत- डीडी न्यूज़

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