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गृह मंत्रालय ने अनलॉक -3 के लिए दिशानिर्देश किए जारी

गृह मंत्रालय ने अनलॉक -3 के लिए दिशानिर्देश किए जारी |_3.1
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक -3 के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो 31 अगस्त 2020 तक मान्य होंगे। नए दिशानिर्देश कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और 31 अगस्त 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जारी किए गए हैं।
As per the Unlock-3 guidelines, all activities would be permitted outside the containment zones, except the following:
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे.
  • योग संस्थानों और जिम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार 5 अगस्त 2020 के बाद खोलने की अनुमति होगी।
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान अभी बंद रहेंगे.
  • एमएचए द्वारा अनुमति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा.
  • मेट्रो रेल; सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यों के साथ-साथ अन्य बड़े कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
      अनलॉक -3 दिशानिर्देशों के अनुसार, कन्टेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। कन्टेनमेंट ज़ोन में केवल जरुरी गतिविधियों की अनुमति होगी।
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