रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्री अब केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते है, ताकि अन्य यात्रियों को बैठने के लिए सीट मिल सके.
जब तक परिपत्र जारी नहीं किया गया था, सोने के लिए मौजूदा समय 9 बजे से 6 बजे के बीच था. नया प्रावधान भारतीय रेल वाणिज्यिक मैनुअल, खंड I में अनुच्छेद 652 का स्थान लेगा. यह प्रावधान सभी आरक्षित कोचों पर लागू होता है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्री पीयूष गोयल भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं.
स्त्रोत- द इकनोमिक टाइम्स


नरपुह वन्यजीव अभयारण्य: संरक्षण चुनौतिया...
फीफा बेस्ट फुटबॉल अवॉर्ड्स 2025 में विजे...
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2025: भारत में सं...

