देश की प्रतिस्पर्धा निगरानी एजेंसी ने कोरियाई कार निर्माता हुंडई मोटर इंडिया पर 87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अनुसार, अपने द्वारा निर्मित यात्री कारों की बिक्री में कार निर्माता ने अपने डीलरों पर लगाई गई व्यवस्था को पुनर्विक्रय मूल्य रखरखाव के परिणामस्वरूप लगाया —जोकि किसी निर्दिष्ट कीमत से कम पर उत्पाद नहीं बेचने के लिए डील है.
इस प्रकार की व्यवस्था में डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज़्म के माध्यम से अधिकतम स्वीकार्य डिस्काउंट स्तर की निगरानी भी शामिल थी, और इसमे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 (1) के साथ धारा 3 (4) (ई) के प्रावधानों के उल्लंघन किया गया.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, प्रतियोगिता (संशोधन) अधिनियम, 2007 के अनुसार संशोधित, आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून की धारणा का अनुसरण करता है.
- भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है.
- देवेंद्र कुमार सीकरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं.
- सीसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
स्त्रोत- द इकोनॉमिक्स टाइम्स